प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं पता कि "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" या "जय हिंद" न कहना कोई अपराध है या नहीं ! (२२-०३-२०१६) पटियाला शहर के आर.टी.आई. कार्यकर्ता कवलदीप सिंघ ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आर.टी.आई. आवेदन द्वारा यह पूछा था कि भारत के सविधान या भारत की पार्लिमेंट द्वारा पास किए गए किसी भी कानून के अनुसार क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा किसी भारतीय नागरिक द्वारा "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" या "जय हिंद" का नारा लगाने से मना करना कोई अपराध है या किसी भारतीय को ऐसा नारा लगाने से मना करने के लिए भारत की नागरिकता छोड़ कर पाकिस्तान या किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है और क्या किसी भारतीय सांसद या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को केवल इन नारों को लगाने से मना करने के आधार पर उनकी सदस्यता से स्थाई या अल्पकालीन तौर पर निष्काषित किया जा सकता है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस आर.टी.आई. में आवेदन में पूछे गए सवालों से अपना पल्ला झाड़ते हुए इस आवेदन को विधायी विभाग को स्थानांतरित कर दिया है ।
by अहं सत्य
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